आवेदन प्रस्तुत करें
स्वयं या पात्र प्रतिनिधि के माध्यम से प्रपत्र-1 भरें एवं सहायक अभिलेख दें।
हर खंड भरें। बाद में जारी रखने के लिए प्रारूप सहेजें या जिला प्राधिकारी को प्रस्तुत करें।
स्वयं या पात्र प्रतिनिधि के माध्यम से प्रपत्र-1 भरें एवं सहायक अभिलेख दें।
विशिष्ट आवेदन संख्या एवं संरक्षण उपनाम से आपका अभिलेख पहचाना जाता है।
अधिकृत जिला अधिकारी गोपनीय आकलन दर्ज करता है।
सक्षम प्राधिकारी आवेदन एवं आकलन पर गोपनीय रूप से विचार करता है।
प्राधिकारी अपना निर्णय एवं संरक्षण उपाय दर्ज करता है।
संरक्षण प्रकोष्ठ अनुपालन एवं नियमित समीक्षा का समन्वय करता है।